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Jamin Ko Online Kaise Chadhaye
यदि आपका जमीन इंटरनेट पर नहीं दिख रहा है। तो अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज के इस आर्टिकल में हम इस समस्या से जुड़े सभी जानकारी को जाने वाले है। यह आर्टिकल हमारे वैसे रैयत के लिए महत्वपूर्ण है। जो जमीन से जुड़ी समस्या से जूझ रहे है अब आप अपने जमीन का जमाबंदी पंजी 2 को इंटरनेट पर देखने के लिए परिमार्जन प्लस पोर्टल पर ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
जरूरी दस्तावेज
- जमीन का रजिस्ट्री दस्तावेज (यदि हो तो)
- जमीन का खतियान (यदि हो तो)
- जमीन का रसीद
- दाखिल शुद्धि पत्र (यदि हो तो)
- आवेदक का आधार कार्ड
- परिमार्जन प्लस शपथ पत्र फॉर्म
- जमीन से जुड़ी आने दस्तावेज (यदि हो तो)
Jamin Ko Online Kaise Chadhaye जाने प्रक्रिया
यदि आपका पुराना जमीन का जमाबंदी इंटरनेट पर नहीं दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप अपना जमीन को इंटरनेट पर चघवना चाहते हैं तो आपको परिमार्जन प्लस पोर्टल के माध्यम से “कम्प्यूटराइजेशन के दौरान छुटे हुए जमाबंदी का डिजिटाइजेशन हेतु आवेदन करे” का चुनाव करके ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना होगा। उसके बाद आपको हल्का कर्मचारी के पास सभी दस्तावेज एवं परिमार्जन प्लस रिसीविंग के साथ जाना होगा वहां आपको डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना है।
परिमार्जन प्लस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कैसे करना है इसकी जानकारी नीचे स्टे बाय स्टेप बताया गया है। साथ ही साथ कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है। पूरी प्रक्रिया एवं जानकारी बताए है। जिसे आप फॉलो करके आप कुछ ही मिनट में परिमार्जन प्लस पोर्टल पर आवेदन सफलतापूर्वक कर सकते है।

परिमार्जन प्लस ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
यदि आपका जमीन का जमाबंदी में किसी प्रकार के त्रुटि है या फिर आपका जमीन का जमाबंदी इंटरनेट पर कायम नहीं है। तो आप परिमार्जन प्लस पोर्टल के माध्यम से सभी प्रकार के त्रुटि का सुधार कर सकते है। सुधार करने का स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया नीचे बताया गया है जिसे आप फॉलो करें
- परिमार्जन प्लस आवेदन करने के लिए सबसे पहले परिमार्जन प्लस पोर्टल के ऑफिसियल वेबसाइट के होम पेज पर आना होगा।
- अब आपको सबसे पहले परिमार्जन प्लस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। डैशबोर्ड पर ही आपको रजिस्ट्रेशन का विकल्प मिलेगा जिस पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल कर आ जाएगा जिसमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आवेदक का नाम, पिता का नाम, रिलेशन एवं एड्रेस की जानकारी दर्ज करें रजिस्टर का विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरा कर लेने के बाद आपको परिमार्जन प्लस पोर्टल पर मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन कर लेना है।
- अब आपको डैशबोर्ड पर दो विकल्प आएगा जिसमें आपको “कम्प्यूटराइजेशन के दौरान छुटे हुए जमाबंदी का डिजिटाइजेशन हेतु आवेदन” का विकल्प मिलेगा जिस पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने कम्प्यूटराइजेशन के दौरान छुटे हुए जमाबंदी का डिजिटाइजेशन हेतु आवेदन फार्म खुलकर आ जाएगा मांगे जाने वाले सभी जानकारी दर्ज करना होगा।
- सबसे पहले आपको रैयत से संबंधित जानकारी जैसे की रैयत का नाम, पिता का नाम, संबंध, जाति, आवासीय पता की जानकारी बताना होगा।
- उसके बाद आपको अपने जमीन से संबंधित जानकारी जैसे की खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकवा, चौहदी की जानकारी बताना होगा।
- अब आपको रसीद लगान राशि, जमीन खरीदी गई वर्ष एवं रसीद काटने का वित्तीय वर्ष की जानकारी दर्ज करना होगा।
- उसके बाद आपसे जरूरी दस्तावेज मांगा जाएगा जिसे आप स्कैन करके मांगे जाने वाले साइज के अनुसार पीडीएफ फाइल में पोर्टल पर अपलोड कर देना है।
- अब आपके सामने Preview का विकल्प मिलेगा जिस पर क्लिक कर सभी जानकारी को चेक कर लेना है।
- इसके बाद आपको फाइनल सबमिट का विकल्प मिलेगा जिस पर क्लिक करना होगा इसके पश्चात आपका आवेदन सफलतापूर्वक फाइनल सबमिट हो जाएगा।
- अब आपको आपका आवेदन का पार्वती रसीद प्राप्त हो जाएगा जिसे सुरक्षित रखना होगा।
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